चुनाव अधिकारी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि कुल 17 पदों पर चुनाव होना है। अध्यक्ष पद-एक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष-एक, कनिष्ठ उपाध्यक्ष-एक, महामंत्री पद-एक, संयुक्त मंत्री-दो (एक महिला आरक्षित सशर्त), कोषाध्यक्ष पद-एक, संप्रेक्षक पद-एक व सदस्य कार्यकारिणी-नौ पदों पर चुनाव होना है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार
22 दिसंबर, 2020 को नामांकन पत्रों की बिक्री प्रातः 11 बजे से अपराह्न 2 बजे तक की जायेगी।
23 दिसंबर, 2020 को नामांकन पत्रों की बिक्री के साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया प्रातः 11 बजे से अपराह्न 2 बजे तक चलेगी। इसी दिन नामांकन पत्रों की जांच कर सांय 5 बजे तक प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जायेगी।
नाम वापसी के लिए
24 दिसंबर, 2020 को प्रातः 11 बजे से अपराह्न 2 बजे तक का समय रखा गया है। प्रत्याशियों की अंतिम सूची की घोषणा सांय 7 बजे तक कर दी जायेगी।
28 दिसम्बर,2020 सोमवार को मतदान प्रातः 9 बजे से 2 बजे तक होगा (अगर जश्री हुआ तो) इसी दिन अपराह्न 3 बजे से मतगणना आरंभ की जायेगी। मतगणना पश्चात विजयी प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी।
श्री अभिषेक मिश्रा ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक सदस्य को 10 रुपये के स्टांप पेपर पर चुनाव अधिकारी के समक्ष नोटरी से सत्यापित शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके द्वारा नामांकन पत्र में दी गयी समस्त सूचनाएं और इनके सत्यापन में प्रस्तुत प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियां सत्य है। प्रत्याशियों को कार्यालय व बार से अदेयता प्रमाण पत्र (नो ड्यूज) नामांकन पत्र के साथ देना होगा। इसके अतिरिक्त नामांकन पत्र के साथ शैक्षिक योग्यता संविधान अनुसार और आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी। एक सदस्य दो से अधिक पदों के लिए नामांकन दाखिल नहीं करेगा अर्थात वह दो पदों के लिए नामांकन दाखिल तो कर सकता है। लेकिन चुनाव सिर्फ एक ही पद पर लड़ेगा।
चुनाव अधिकारी श्री मिश्रा ने बताया कि कार्यकारिणी के अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कनिष्ठ उपाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, सम्पे्रक्षक, संयुक्त मंत्री और संप्रेक्षक पद के लिए नामांकन के साथ एक हजार रुपये और कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए दो सौ रुपये जमानत राशि देय होगी। नामांकन पत्र 22 दिसंबर, 2020 प्रातः 11 बजे से प्रेस क्लब कार्यालय में उपलब्ध होंगे। कार्यकारिणी के विभिन्न पदों और सदस्य कार्यकारिणी पर निर्वाचित नामांकन कर्ताओं/प्रत्याशियों के साथ ही पराजित प्रत्याशियों की जमानत राशि वापस नहीं की जाएगी। अपना नामांकन वापस लेने और नामांकन निरस्त होने की सूरत में जमानत राशि की पचास फीसदी राशि ही वापस की जाएगी। प्रत्याशी मतदाता सूची किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से पचास रुपये देकर प्राप्त कर सकते है।