देहरादून, प्रदेश के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिये अब राज्य सरकार के अधीन सभी सेवाओं के समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति में राज्य के स्थायी निवासियों को प्राथमिकता दी जायेगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र की पहल पर प्रदेश में अब उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ’’ग’’ के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर


की शिक्षा, उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो,

इसके साथ ही सैनिक/अद्र्वसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसी कर्मी, जिनकी सेवाऐं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतररित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा इनके पुत्र/पुत्री समूह ’’ग’’ के पदों पर आवेदन हेतु पात्र माने जायेगें।
प्रदेश सरकार द्वारा लिये गये इस निर्णय से राज्य से होने वाले युवाओं के पलायन को रोकने में मदद मिलेगी तथा युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो पायेंगे। राज्य के युवाओं के व्यापक हित में राज्य सरकार की यह पहल निश्चित रूप से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को राज्य की मुख्य धारा से जोडने में भी मददगार होगी।
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मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की प्रदेश से पलायन रोकने तथा युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के राज्य में ही अनुकूल अवसर प्रदान कर  राज्य की युवा शक्ति को राज्य के विकास में भागीदार बनाने की व्यापक सोच रही है। इसी का नतीजा है कि अब राज्य के स्थायी निवासियों को ही समूह ग की भर्ती में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। राज्य हित में लिया गया यह निर्णय निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की समग्र सोच का प्रतिफल है।