नई टिहरी, टीएचडीसी पावर हाउस के सामने मुकरी,आउटलेट के ऊपर न्यू टिहरी एवं चम्बा से हर रोज कूड़े के वाहन आकर कूड़ा ड़ालते है और फिर उसी कूड़े में आग लगाकर चले जाते है। टीएचडीसी प्रशासन जो स्वच्छ्ता अभियान के नाम पर केंद्रीय नेताओं को बुला कर बड़े बड़े आयोजन कर, लाखों -करोड़ों के बजट फूक देता है। उसे भी यह सब या तो दिख नहीं रहा है या वह देखना ही नहीं चाहता। अपने ही कर्मचारियों के स्वास्थ्य के प्रति की जा रही ये लापरवाही उसके  गैर-जिम्मेदार रवैये को दर्शाने के लिए काफ़ी है । हर रोज इस कूड़े का धुआं और मक्खीयाँ वेंटिलेशन एवं एडिट -3 से पवार हाउस के अन्दर प्रवेश कर जाता है। भुक्तभोगीयों ने प्रशासन को इस बारे में गुहार लगाते हुए जल्दी ही कार्यवाही करने की मांग की , मगर आज तक कूड़े का समुचित निस्तारण नहीं किया गया।

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देशभर में खुले स्थान  में कूड़ा जलाने पर है प्रतिबंध

22 दिसंबर 2016 को एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने अलमित्रा पटेल की याचिका पर यह आदेश दिए।नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने देशभर में खुले में कूड़ा जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। लैंडफिल साइट के लिए भी यह लागू होगा। खुले में कचरा जलाते पाए जाने पर पांच हजार से 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कचरा जलाने के साधारण मामले में पांच हजार और बड़ी मात्रा में कचरा जलाने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना होगा।

सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। एनजीटी ने पर्यावरण मंत्रालय से भी मदद मांगी है। इसमें सभी राज्यो कचरे के निपटारे का खाका देना होगा।

 

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