डीएल और आरसी साथ रखने की जरुरत नहीं, अब फोन से होगा काम
देहरादून, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया कि अब गाड़ी चलाते समय आपको ड्राइविंग लाइसेन्स, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पोल्यूसन सर्टिफिकेट साथ लेकर चलने की जरुरत नहीं है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 में संशोधन किये हैं। इससे वाहन चालक अपना ड्राइविंग लाइसेन्स व अन्य सभी दस्तावेज इलेक्ट्रानिक रुप में डिजीटल लॉकर में रखकर दिखा सकते हैं
अशोक कुमार द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 में हुए इस संशोधन के सम्बन्ध में सभी जनपद प्रभारियों को अनुपालन कराने हेतु निर्देशित किया है। इस संशोधन में ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन कागजात, बीमा और प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट की डिजिटल कॉपी शामिल है। इसके लिए चालक केंद्र सरकार के जैसे डिजीटल लॉकर ऐप का इस्तेमाल कर सकता है। इस वेब सेवा के जरिये आप जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे अहम दस्तावेजों को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। यह सुविधा पाने के लिए बस आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार का नंबर फीड कर आप डिजीटल लॉकर अकाउंट खोल सकते हैं। आप भी अगर लॉकर खोलना चाहते हैं तो यह बहुत आसान है, बस आपको डिजीटल लॉकर डाॅट जीओवी डाॅट इन लॉगइन करना होगा, उसके बाद आपको आईडी बनानी होगी। उसके बाद आप आधार कार्ड नंबर लॉग इन कर दीजिये। उसके बाद आपसे जुड़े कुछ सवाल आपसे पूछे जायेंगे जिसके बाद आपका अकाउंट बन जायेगा और फिर आप उसमें सारे निजी दस्तावेज डाउनलोड कर दीजिये, जो हमेशा के लिए उसमें अटैच हो जायेंगे।