अल्मोड़ा,  गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायधीश ने अभियुक्त को चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही अभियुक्त को पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी जमा करना होगा। अभियोजन के अनुसार पंद्रह अप्रैल 2018 को भतरौजखान थाने के एसआइ ओम प्रकाश अपनी बाइक से मोहान पुलिस चैकी की ओर चेकिंग अभियान के लिए गए। मोहान पहुंचने पर उन्होंने कांस्टेबल चंद्र पाल, मोहन सिंह और तारा सिंह के साथ चेकिंग अभियान शुरू किया। चेकिंग के दौरान सल्ट की ओर से आ रही बोलेरो कैंपर गाड़ी संख्या यूके-04-सीए-1192 में पीछे बैठे एक व्यक्ति की गोद में रखे दो थैलों की चेकिंग की गई तो उसमें करीब दस किलो 34 ग्राम गांजा बरामद किया गया। जिसके बाद आरोपित गोविंद सिंह पुत्र ध्यान सिंह निवासी गड़कोट तहसील सल्ट को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। इस मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायधीश डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा के न्यायालय में चला। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चंद्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैलवाल व विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने न्यायालय में आठ गवाह परीक्षित कराए। इस मामले में विचारण के बाद विशेष सत्र न्यायधीश डा. शर्मा ने अभियुक्त को चार साल कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।