देहरादून 26 अप्रैल: आबकारी विभाग ने हरिद्वार व देहरादून की चार शराब की दुकान को नवीनीकृत नहीं किया गया।
शनिवार कोयहां आबकारी आयुक्त हरि चन्द्र सेमवाल ने आदेश जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में प्रतिबन्धित व मघनिषेध के रूप में अधिसूचित स्थलों में कोई बार अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं किया जायेगा। उन्होंने बताया कि हरिद्वार शहर के नगर निगम अभिलेखों में वर्णित हरिद्वार पंचपुरी क्षेत्र देहरादून के ऋषिकेश शहर यथा नटराज चौक एवं समीपवर्ती क्षेत्र एम्स निकटवर्ती क्षेत्र आईडीपीएल क्षेत्र श्यामपुर क्षेत्र में पूर्व में स्वीकृत एफएलकृ5 डीएस/ एम को वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु नवीनीकृत नहीं किया जाएगा। उक्त व्रफम में स्पष्ट किया जाता है कि नियमकृ17(बी) में उल्लिखित समीपवर्ती क्षेत्र से तात्पर्य दो किलोमीटर की परिधि से है। उन्होंने कहा कि उक्त निरस्त बार, दुकानों के लाईसेन्स के सापेक्ष जमा लाईसेन्स फीस यदि कोई हो तो जिला आबकारी अधिकारी द्वारा सम्बन्धित अनुज्ञापनी को नियमानुसार वापस किया जाये।
