हाइकोर्ट ने  राज्य व केंद्र सरकार को फटकार
नैनीताल,  श्रीनगर गढ़वाल स्थित एनआईटी के स्थाई निर्माण मामले में नैनीताल हाइकोर्ट ने उत्तराखंड व केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि नए छात्रों के प्रवेश को लेकर हाइकोर्ट गंभीर है। कोर्ट ने आगामी 24 अप्रैल तक पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में से चार स्थानों को चयनित कर न्यायालय को सूचित करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खण्डपीठ ने मामले की सुनवाई की। श्रीनगर से एनआईटी को राजस्थान के जयपुर में शिफ्ट करने के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने 24 अप्रैल को दोनों सरकारों से विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है।
किस मंत्री पर लगे आपराधिक रिकार्ड के आरोप जानने के लिए यहाँ क्लिक करें