देहरादून, 20 फ़रवरी : समाज कल्याण विभाग में सहायक निदेशक कान्ति राम जोशी को शासन ने निलंबित कर दिया है। जोशी, टिहरी जिले में बहुउद्देशीय शिविरों के आयोजन में वित्तीय अनियमितता संबंधी मामले में 10 फरवरी से जेल में बंद हैं।


प्रमुख सचिव एल फैनई द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि टिहरी गढ़वाल में बहुउद्देश्यीय शिविरों के आयोजन में की गई वित्तीय अनियमितताओं के संबंधी प्रकरण में थाना नई टिहरी में पंजीकृत मुकदमा और न्यायालय के आदेश के क्रम में पुलिस अभिरक्षा में लिए जाने के फलस्वरूप उत्तरांचल सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 2003 के अनुसार 48 घंटे की अवधि तक के लिए अभिरक्षा में निरूद्ध रहने के कारण कांति राम जोशी को दिनांक 10 फरवरी से निलंबित किया जाता है।

देखें मूल आदेश


निलम्बन की अवधि में जोशी को जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा। किन्तु निलम्बन से पूर्व वेतन के साथ महगाई भत्ता अथवा महगाई भलो का उपान्तिक समायोजन प्राप्त न होने की दशा में जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य होंगे।