देहरादून :23 फरवरी : राजपुर रोड में जाखन स्थित दून विहार क्षेत्र में मौजूद ग्रीन वैली रेजीडेंटल वेलफेयर सोसाइटी के सचिव प्रवीण भारद्वाज ने 20 फ़रवरी को जिलाधिकारी को पत्र लिख कर स्थानीय भाजपा पार्षद संजय नौटियाल के द्वारा सार्वजनिक सड़क पर कब्जे व अवैध निर्माण की शिकायत करी थी। जिसके बाद जिलाधिकारी महोदय ने नगर निगम व एमडीडीए को जाँच के आदेश किये थे। जिस पर कर एवं राजस्व अधीक्षक भूमि राहुल कैंथोला ने बुधवार को निगम की टीम को वस्तुस्थिति का पता लगाने और भूमि की पैमाइश करने के लिए भेजा।

अतिक्रमण की जांच करने नगर निगम टीम जब मौके पर पहुंची तो वहाँ मौजूद स्थानीय पार्षद संजय नौटियाल समेत क्षेत्र के अन्य लोगों ने उन्हें मंदिर की दीवार तोड़े जाने की जानकारी देते हुए आरोप लगाया कि ग्रीन वैली रेजीडेंटल वेलफेयर सोसाइटी का सचिव प्रवीन भारद्वाज शासन स्तर के अधिकारियों से मिल कर नगर निगम की कई बीघा जमीन कब्जा कर रहा है तथा एमडीडीए के अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध निर्माण करवा रहा है। उसके बाद पार्षद ने अपने समर्थकों के साथ प्रवीन भारद्वाज के घर पर धावा बोल कर के उनके गेट को तोड़ने का प्रयास किया। जिसका प्रतिकार करने के उद्देश्य से प्रवीण भारद्वाज अपना गेट खोल कर बहार आ गए। जिसके बाद मौजूदा भीड़ ने उन पर व उनकी पत्नी पर हमला कर दिया। इसी दौरान सोसाइटी के कुछ लोग भी मौके पर पहुंच गए। दोनों पक्षों में नोकझोंक हुई, जो हाथापाई में बदल गई। इस दौरान दोनों पक्षों में लाठी-डंडे चले। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद मौके पर जाखन चौकी और राजपुर थाने से पुलिस बल पहुंचा और हंगामें को शांत कराया। इस दौरान जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। स्थिति को जैसे-तैसे काबू कर अधिकारियों ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया।

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महिला की तहरीर प्रवीन भारद्वाज पर मुकदमा

विवेक विहार निवासी रेखा राजपूत ने मामले में जाखन चौकी में तहरीर दी। कहा, वह पार्षद संजय नौटियाल के साथ खड़ी थीं। इस दौरान प्रवीन भारद्वाज और पार्षद के बीच झगड़ा हो गया। उनका बेटा अजय बीच-बचाव करने आया तो प्रवीन के बेटे ने अजय पर बेसबाल के बैट से हमला कर दिया जिससे वह लहूलुहान हो गया। आरोप है कि प्रवीन की पत्नी भी वहां पिस्टल लेकर पहुंच गई और जान से मारने की धमकी देना लगी।उनका बेटा अजय अस्पताल में भर्ती है। सिर में टांके लगे हैं। एसओ राजपुर जितेंद्र चौहान ने बताया कि आरोपी के खिलाफ जानलेवा हमले की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है।

पार्षद पर पेट्रोल छिड़कने का आरोप

पार्षद संजय नौटियाल का कहना है कि वहां बने मंदिर का एक मीटर हिस्सा नगर निगम की भूमि पर था। इसे उन्होंने खुद ही तुड़वा दिया था। लेकिन, प्रवीन भारद्वाज ने भी निगम की भूमि पर कब्जा कर अवैध निर्माण किया है। निगम की टीम भूमि का सीमांकन करने पहुंची तो वह झगड़ने लगा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रवीन ने उनके ऊपर पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया।

महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि अंसल ग्रीन वैली में नगर निगम की भूमि का सीमांकन किया जाएगा। प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण व कब्जे चिहि्नत कर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

क्या है क़ानूनी प्रवधान

धारा 182 और 211 के तहत कार्रवाई : पुलिस को झूठी सूचना देकर परेशान करना महंगा पड़ सकता है। आईपीसी की धाराओं के मुताबिक अधिकारियों का कहना है कि आईपीसी की धारा 182 और 211 के तहत कार्रवाई का प्रावधान होता है। कई बार लोग भूमि को लेकर विवाद, नशे में हुए झगड़े या फिर रंजिश में किसी को फंसाने की नीयत से गलत जानकारी देकर पुलिस को परेशान करते हैं। पूरी तरह से झूठी और गलत जानकारी देने, फर्जी मुकदमे दर्ज कराने सहित कई मामले बढ़ने पर पुलिस सख्ती बरत सकती है। आईपीसी की धारा 182 के तहत अपराध को समझौते योग्य नहीं माना गया है। इसके तहत छह माह का कारावास, एक हजार रुपए का जुर्माना हो सकता है। जबकि, दफा 211 के तहत किसी व्यक्ति का नुकसान करने के उद्देश्य से अपराध का झूठा आरोप लगाने के मामले में दो साल का कारावास, आर्थिक दंड या दोनों हो सकता है। यदि झूठा अपराध सात साल या उससे अधिक की सजा का है तो इस मामले में सात साल का कारावास और आर्थिक दंड भी हो सकता है।