देहरादून, ध्वनि प्रदूषण पर हाईकोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने होटल संचालक का पुलिस एक्ट में दस हजार का चालान किया। भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी भी दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बैंक्वेट हॉल गेस्ट हाउस संचालकों के साथ गोष्ठी आयोजित कर उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि यंत्रों के उपयोग के संबंध मे निर्धारित की गई समय सीमा के संबंध में पारित दिशा-निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए थे तथा समस्त थाना प्रभारियों को ऐसे होटल व बैंक्वेट हॉल, जिनके द्वारा ध्वनि प्रदूषण से संबंधित निर्देशों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है, के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दिए गए थे, जिसके अनुक्रम में थाना बसंत विहार पुलिस द्वारा होटल ’किंग हार्वर’ जीएमएस रोड के संचालक द्वारा रात्रि 10ः00 बजे के बाद होटल में डीजे बजाने व साउंड तेज होने के कारण आसपास के व्यक्तियों द्वारा 100 नंबर पर कॉल करने पर पुलिस द्वारा पाया कि होटल संचालक द्वारा डीजे काफी तेज साउंड में बजाकर लगातार निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा था।
होटल मालिक कपिल तोमर निवासी 129 जीएमएस रोड नियर देना बैंक द्वारा उच्च न्यायालय के निर्देशों व ध्वनि संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों के निर्देशों का लगातार उल्लंघन किया जाने पर होटल मालिक का 10 हजार रूपये का चालान अंतर्गत धारा 83 पुलिस अधिनियम किया गया।