मंगलवार की सुबह हॉफ का लेंगे चार्ज
नैनीताल,03 मार्च : आइएफएस राजीव भरतरी के मामले में आज नैनीताल हाईकोर्ट ने एक बड़ा दिया। उक्त फैसले में वन विभाग के मुखिया पद से हटाए गए भरतरी को कल मंगलवार को हॉफ की कुर्सी वापस देने के आदेश दिए। कोर्ट के फैसले के बाद मौजूदा मुखिया विनोद सिंघल को वन विभाग के मुखिया की कुर्सी से हटना होगा।
सोमवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायाधीश आलोक वर्मा ने ऑनलाइन सुनवाई करते हुए राजीव भरतरी को वन विभाग का मुखिया पद पर बहाल करने के आदेश दिए। कैट ने भी भरतरी के पक्ष में फैसला दिया था।
गौरतलब है कि पिछली भाजपा सरकार में वन मंत्री हरक सिंह ने राजीव भरतरी को वन मुखिया के पद से हटाए दिया गया था। हॉफ पद से हटाए जाने के निर्णय के खिलाफ राजीव भरतरी ने कैट का दरवाजा खटखटाया था। और कहा था कि उन्हें राजनीतिक कारणों से हटाया गया।
आइएफएस राजीव भरतरी ने कहा है कि वरिष्ठतम भारतीय वन सेवा के अधिकारी होने के बावजूद सरकार ने 25 नवम्बर 2021 को उनका तबादला प्रमुख वन संरक्षक पद से अध्यक्ष जैव विविधता बोर्ड के चेयरमैन पद पर कर दिया था। भरतरी ने कहा कि उनका स्थान्तरण राजनीतिक कारणों से किया गया ।
इस सम्बंध में उन्होंने सरकार को चार प्रत्यावेदन दिए लेकिन सरकार ने सुनवाई नहीं की। इस मामले में राज्य सरकार व विनोद सिंघल की रिव्यू पिटीशन को भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इधर, सोमवार को हाईकोर्ट ने मंगलवार की सुबह 10:00 बजे राजीव भरतरी को वन विभाग के मुखिया का चार्ज दिए जाने के निर्देश दिए हैं।