देहरादून, लोक सभा चुनाव के दौरान टेलीविजन, रेडियो चैनलों, श्रव्य-दृश्य प्रदर्शनों, सिनेमा हाॅल, इंटरनेट आधाारित मीडिया, सोशल मीडिया, ई-पेपर्स और केबल नेटवर्क सहित वेबसाइट पर प्रकाशन, प्रसारण के लिए राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण  के लिए मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति गठित है।

यह जानकारी देते हुए अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा.वी.षणमुगम ने बताया कि सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों, समूहों, संगठनों, संघों जिनका मुख्यालय (पंजीकृत कार्यालय) उत्तराखण्ड में है, और चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशियों को सूचित किया जाता है कि राजनीतिक प्रकृतिध्लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019 से संबंधित विज्ञापन के टेलीविजन, रेडियो चैनलों, श्रव्य-दृश्य प्रदर्शनों, सिनेमा हाॅल, इंटरनेट आधारित मीडिया, सोशल मीडिया और केबल नेटवर्क सहित वेबसाइट पर प्रकाशन प्रसारण के पूर्व प्रमाणन प्राप्त करना अपेक्षित है।
यह प्रमाणन प्राप्त करने की अनिवार्यता सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बनाम मैसर्स जेमिनी टीवी प्रा0लि0 और अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिया गया है कि कोई भी केवल आपरेटर या टी0वी0 चैनल ऐसे किसी विज्ञापन का प्रसारण नहीं करेगा जो देश के कानून के अनुरूप नहीं है और जो नैतिकता, शालीनता और वैचारिक भावना को ठेस पहुंचाता हो या शर्मनाक, अप्रतीतकर और घिनौना हो। इसके अलावा ऐसे किसी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जायेगी जो किसी नस्ल, जाति, रंग, मत और राष्ट्रीयता का अपमान करता हो और भारतीय संविधान के किसी उपबंध के विरूद्ध हो और लोगों को अपराध करने के लिए उकसाता हो, या किसी रूप में अव्यवस्था या हिंसा या कानून भंग या अश्लीलता को गौरवान्वित करता हो। विज्ञापन आदर्श आचार संहिता के अनुरूप होने चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मार्गनिर्देशों की पूर्ति के लिए जिन राजनीतिक दलों, समूहों, संगठनों, संघो का पंजीकृत कार्यालय उत्तराखण्ड में है, उनके द्वारा राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापनों के पूर्वदर्शन, और जांच के लिए आवेदनों पर कार्यवाही के लिए विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, 4 सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय उत्तराखण्ड में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति गठित की गयी है। इसी प्रकार की समितियां प्रत्याशियों से प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करने के लिए हर जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग आॅफिसर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के तहत जिला स्तर की मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समितियां गठित की गई है। किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राज्यीय दल पंजीकृत राजनीतिक दल,  समूह, संगठन, संघ जिसका मुख्यालय उत्तराखण्ड में है या राज्य में निर्वाचन लड़ रहे प्रत्याशी द्वारा किसी विज्ञापन के प्रमाणन के लिए आवेदन विहित प्रपत्र में प्रस्तावित विज्ञापनों की दो प्रतियां इलेक्ट्रानिक रूप (सीडी) में विधिवत रूप से सत्यापित अंग्रेजी और हिन्दी प्रतिलिपि के साथ प्रस्तुत करनी हैं।
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विज्ञापन का प्रसारणध्प्रकाशन इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है कि संबंधित विज्ञापन प्रसारण के लिए उपयुक्त है। विज्ञापन के किसी भाग को सीधे हटाने संशोधन करने के बारे में किसी विज्ञापन के प्रमाणन के लिए आवेदन पर संबंधित समिति द्वारा लिया गया निर्णय बाध्यकारी होगा और समिति की ओर से इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के अन्दर इसका अनुपालन करना होगा। इस प्रकार संशोधित विज्ञापन समीक्षा और प्रमाणन के लिए पुनः प्रस्तुत किया जाएगा। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आॅफिसर जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर समिति के निर्णय के विरूद्ध मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता वाली राज्य स्तर की  डब्डब् में अपील की जायेगी, जिसका कार्यालय विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, 4 सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून में स्थित है। किसी विज्ञापन के प्रमाणन के लिए विहित आवेदन प्रपत्र अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आॅफिसर जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। प्रसारण एजेंसियों के लिए केवल उन्हीं विज्ञापनों का प्रसारण करना अपेक्षित है, जो इस प्रयोजन के लिए गठित समितियों द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित हों। इन निर्देशों का अनुपालन न करने की दशा में इसे माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवमानना माना जायेगा।