देहरादून, सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने समस्त जिलाधिकारियों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी आदेश में कहा है कि राज्य की 05 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लोक सभा सामान्य निर्वाचन हेतु मतदान दिवस गुरूवार 11 अप्रैल को उन क्षेत्रों में, जिनमें कोई दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान स्थित हैं, ऐसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान द्वारा मनायी जाने वाली सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन नहीं हैं, तो मतदान के वास्तविक दिन प्रदेश में स्थित सभी दुकानें तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में यह दिन बंदी दिवस के रूप में मनाया जायेगा।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपने आदेशा में यह भी स्पष्ट किया है कि अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों के समस्त कर्मचारियों को मतदान का समुचित एवं पर्याप्त अवसर प्रदान करने तथा क्षेत्र में अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिन 11 अप्रैल को सवेतन अवकाश का दिन मनाया जायेगा तथा श्रमिकों को मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश प्राप्त होगा।