देहरादून, 07 जनवरी : उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए राज्य सरकार ने 16 जनवरी तक राजनीतिक रैलियों, धरना-प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर 12 वीं तक के सभी शैक्षणिक संस्थान भी इस अवधि तक बंद रहेंगे। शुक्रवार को मुख्य सचिव एसएस संधु की ओर से कोविड की नई गाइड लाइन जारी की है। सभी जिलाधिकारियों से कहा गया है कि, रात दस बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू को कड़ाई से पालन किया जाए। जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व इनसे सम्बन्धित गतिविधियां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे। स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क 16 जनवरी तक बंद रहेंगे।
खेल संस्थान, खेल मैदान में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे। सभी सार्वजनिक समारोह, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक गतिविधियों को 16 जनवरी तक अनुमति नहीं। विवाह समारोह 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति। होटल, रेस्तरां, भोजनालय, ढाबों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अनुमति। होटलों में कांफ्रेंस हॉल, स्पा और जिम का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले वह व्यक्ति, जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र नहीं है, उन्हें 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ राज्य में प्रवेश की अनुमति होगी।
ओमीक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी सार्वजनिक स्थानों, पर्यटक स्थलों, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंडी, शॉपिंग मॉल व अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल मास्क, सामाजिक दूरी, हाथों को सेनेटाइज करने का कड़ाई से अनुपालन करना होगा। कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही सार्वजनिक परिवहन, सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा।
मुख्य सचिव एसएस संधु ने बताया कि यदि इस दौरान किसी भर्ती के लिए लिखित परीक्षाएं की तिथियां तय हैं तो वे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी।