देहरादून 15 फरवरी :पथराव और उपद्रव का आरोप लगा कर बंद किये गए बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार समेत सभी युवाओं को सशर्त जमानत मिल गई है। सीजेएम लक्ष्मण सिंह की कोर्ट से जमानत आदेश जारी किए गए।
इससे पहले बॉबी समेत सात की जमानत पर मंगलवार को फैसला टल गया था। कल (मंगलवार) को जमानत का विरोध कर रही पुलिस को अदालत ने आज (बुधवार) पुलिस को घायलों के इलाज के दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए थे। आज बुधवार को मामले में सुनवाई हुई।
सीजेएम कोर्ट में बॉबी समेत सभी आरोपियों पर जानलेवा हमले की धारा लगाने और छह आरोपियों की जमानत रद्द करने की मांग पर बहस हुई। सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए पुलिस अफसरों मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाते हुए मुकदमे में फिर से आईपीसी की धारा 307 (जानलेवा हमला) शामिल करने की मांग करी। इसका विरोध करते हुए बचाव पक्ष ने कहा कि यदि यह अधिकारी वास्तव में गंभीर रूप से घायल हुए थे तो ड्यूटी में कैसे आये ? इसके बाद अभियोजन ने बेल बॉन्ड ना भरने को आधार बताते हुए जमानत ख़ारिज करने की बात करी जिस पर बचाव पक्ष कहा कि वह पहले रिहाई का ऑर्डर जारी करें उसके बाद बेल बॉन्ड भी भर दिए जायेंगे।
इसके बाद सीजेएम लक्ष्मण सिंह की कोर्ट में बॉबी समेत सभी युवाओं को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी को 30 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र व समान राशि की दो-दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया। साथ ही शर्त लगाई कि आरोपी निष्पादित बंधपत्र की शर्तों पर हाजिर होंगे। साथ ही इस तरह का कोई अपराध नहीं करेगा। साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगें। वह किसी उग्र आंदोलन में शामिल नहीं होगा। बिना पूर्व अनुमति के धरना और प्रदर्शन नहीं करेंगे।
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