उत्तराखंड में ट्रांसफ़र / पोस्टिंग में सिफारिश भिड़ाने वाले अधिकारियों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया कि यदि किसी भी अधिकारी ने ट्रांसफ़र / पोस्टिंग के लिए सरकार या उच्चाधिकारी पर राजनीतिक अथवा अन्य दबाव बनाया तो सेवा आचरण नियमावली के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईएएस अधिकारियों और कर्मचारियों पर नकेल कसते हुए यह बड़ा फैसला लिया है। अब कोई भी अधिकारी या कर्मचारी ट्रांसफ़र / पोस्टिंग समेत किसी भी तरह की बात के लिए सरकार या अपने उच्च अधिकारी पर राजनीतिक अथवा किसी भी अन्य प्रकार का दबाव बनाने की चेष्टा नहीं कर पाएगा।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर सचिव कार्मिक एवं सतर्कता अरविंद सिंह ह्यांकी ने आदेश जारी करते हुए समस्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को सरकार की तरफ से पत्र भेजा है जिसमें लिखा है कि…
मुझे आपका ध्यान THE ALL INDIA SERVICES (CONDUCT) RULES, 1968 के नियम 18 की और आकृष्ट करते हुए यह स्पष्ट करने का निर्देश हुआ है कि संदर्भित नियम-18 के अनुसार संवर्ग के सदस्य द्वारा अपने सेवा सम्बंधी प्रकरणों को लेकर अपने उच्चतर प्राधिकारियों पर राजनैतिक अथवा किसी भी अन्य प्रकार का दबाव बनाने की चेष्टा करना निषिद्ध है। सुलभ संदर्भ हेतु संगत नियम 18 निम्नवत उद्धृत है।
“18-Canvassing- No member of the Service shall bring or attempt to bring any political or other influence to bear upon any superior authority to further interests in respect of matters pertaining to his service under the Government.”
अतः संवर्ग के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित हैं कि कृपया उक्त संदर्भित नियम-18 का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें। सन्दर्भित नियम के उल्लंघन की दशा में सम्बन्धित सदस्य / अधिकारी की सेवा पुस्तिका में यथोचित अंकन करने हेतु शासन की बाध्यता होगी।