– अब देश के हर नागरिक को होगा जम्मू.कश्मीर में जमीन खरीद कर रहने का हक
– खेती की जमीन पर रहेगी रोक जारी
नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने मंगलवार को जम्मू.कश्मीर में भूमि खरीद को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी कितया है। जिसके तहत अब जम्मू.कश्मीर में देश का कोई भी नागरिक जमीन खरीद सकता है।और वहां पर रह सकता है। इससे पहले जम्मू.कश्मीर में सिर्फ वहां के स्थाई निवासियों को ही जमीन की खरीद.फरोख्त करने कर व वहाॅं रहने का अधिकार था। लेकिन अब देश का हर नागरिक भी वहाॅं जमीन खरीदकर अपना काम शुरू कर सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह फैसला जम्मू.कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लिया है। हालांकि अभी राज्य में खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी।
जम्मू.कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू.कश्मीर में भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानूनों में संशोधन कर दिया है। इसके बाद देश का कोई भी नागरिक अब जम्मू कश्मीर में अपने मकान, दुकान और काराेबार के लिए जमीन खरीद सकता है। उस पर किसी प्रकार की काेई पाबंदी नहीं होगी। सिन्हा ने कहा कि हम ,चाहते हैं कि बाहर से लोग आकर जम्मू.कश्मीर में उद्योग लगायें, इंडस्ट्रियल लैंड में इन्वेस्ट करने के बाद ही राज्य के विकास में सही मदद मिल पायेगी। वहीं अपने बयान में उन्होने साफ किया कि खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों के लिए ही आरक्षित रहेगी।
पांच अगस्त 2019 से पूर्व जम्मू.कश्मीर राज्य की अपनी एक अलग संवैधानिक व्यवस्था थी। उस व्यवस्था में सिर्फ जम्मू.कश्मीर के स्थायी नागरिक ही जमीन खरीद सकते थे। देश के किसी अन्य भाग का कोई भी नागरिक जम्मू.कश्मीर में अपने मकान, दुकान, कारोबार या खेतीबाड़ी के लिए जमीन नहीं खरीद सकता था। वह सिर्फ कुछ कानूनी औपचारिकताओं को पूरा कर पट्टे के आधार पर जमीन प्राप्त कर सकता था, या किराए पर ले सकता था। परन्तु अब यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब देश का हर नागरिक वहाॅं जमीन खरीदकर अपना कारोबार कर सकता है।
केंद्रीय गृहसचिव ने इस संदर्भ में आवश्यक अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के मुताबिक, देश के किसी भी भाग का कोई भी नागरिक अब मकान.दुकान बनाने या काराेबार के लिए जमीन खरीद सकता है। इसके लिए उसे कोई डोमिसाइल या स्टेट सब्जेक्ट की औपचारिकता को पूरा करने की जरूरत नहीं है। डोमिसाइल की आवश्यकता सिर्फ कृषि भूमि की खरीद के लिए होगी।