रुड़की, कैशलेश मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी लेने के बाद भी बीमित अवधि में बीमा धारक के बीमार होने पर उसे कैशलेश सुविधा का लाभ न देने और उपचार खर्च का भी भुगतान न करने को सेवा में कमी मानते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी व विपुल मैडकोर्प टीपीए कम्पनी को आदेशित किया है कि वह उपभोक्ता को मेडिक्लेम राशि अंकन 9463 रुपये मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज व दो हजार रुपये क्षति पूर्ति के रूप में अदा करे।
उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीगोपाल नारसन ने बताया कि चन्द्रपुरी रुड़की निवासी नीलम सिन्हा ने अपना व अपने परिवार के लिए मेडिक्लेम कैशलेश पालिसी ली थी लेकिन बीमित अवधि में उनकी पुत्री दिव्यांसी सिन्हा के बीमार होने पर भी बीमा कम्पनी ने सूचना के बावजूद उन्हें न कैशलेश उपचार लाभ दिया और न ही उपचार खर्च अदा किया। जिस पर उन्होंने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई।उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष कुंवर सैन, सदस्यगण अंजना चड्ढा व विपिन कुमार ने सुनवाई के बाद जपभोक्ता कि शिकायत को सही पाया और बीमा कम्पनी को उपभोक्ता सेवा में कमी के लिए दोषी मानते हुए उपभोक्ता को उपचार खर्च राशि मय ब्याज व क्षति पूर्ति के रूप में अंकन दो हजार रुपये अतिरिक्त देने का फैंसला सुनाया है।