देहरादून, आजखबर। ब्लैकमेलिंग के आरोपी उमेश कुमार शर्मा की पुलिस ने फिर से पांच दिन की कस्टडी रिमांड मांगी है। न्यायालय ने पुलिस के प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के लिए शनिवार का दिन नियत किया है। इसके अलावा अभी उमेश की जमानत पर कोई फैसला कोर्ट ने नहीं दिया है।
उल्लेखनीय है कि बुधवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय रिंकी साहनी की अदालत ने उमेश शर्मा की सात घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर की थी। इसके बाद पुलिस ने उमेश को बृहस्पतिवार को कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ और मसूरी रोड स्थित उसके घर में तलाशी की थी। पुलिस उससे कुछ भी बरामद नहीं कर सकी थी। ऐसे में अधिकारियों से मंत्रणा के बाद शुक्रवार को फिर पुलिस ने न्यायालय से उमेश की कस्टडी रिमांड मांगी। शुक्रवार को पुलिस इस संबंध में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ शहजाद ए वाहिद की कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से संयुक्त निदेशक (अभियोजन) ने न्यायालय को रिमांड के पक्ष में दलीलें दीं, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता केपी सिंह ने इन दलीलों का विरोध किया। इस पर न्यायालय ने पुलिस के प्रार्थनापत्र पर विस्तार से सुनवाई और फैसले के लिए शनिवार की तिथि नियत की है। रायपुर पुलिस ने भी उमेश शर्मा के विरुद्ध दर्ज किए गए एक पुराने मामले में न्यायालय से उसे जेल भेजने की प्रार्थना की है। न्यायालय ने पुलिस के इस प्रार्थनापत्र पर सुनवाई को शनिवार का दिन मुकर्रर किया है। मामला साल 2007 का है, जिसमें उमेश शर्मा ने हाईकोर्ट से स्टे लिया हुआ था।