पौड़ी। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) में सुनवाई पूरी हो गई है। इस मामले मे अदालत ने अगली तिथि 30 मई को तय की है। बीते रोज कोर्ट में हुई सुनवाई में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी ने बचाव पक्ष की दलीलों का जवाब दिया। उन्होंने अदालत में दृढ़ता से कहा कि अभियोजन पक्ष ने इस मामले को सफलतापूर्वक साबित किया है और तीनों आरोपियों (पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता) को सख्त सजा देने की मांग की।
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गौर हो कि अदालत ने दोनों पक्षों की बहस और दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और सुनवाई की अगली तारीख 30 मई को नियत की है। सुनवाई के दौरान तीनों आरोपी जेलों से अदालत में पेश हुए. अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की सुनवाई कोटद्वार के एडीजे कोर्ट में 28 मार्च, 2023 को शुरू हुई थी और लगभग दो साल तक चली। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने विवेचक समेत कुल 47 गवाहों को अदालत में पेश किए. अब सभी की निगाहें 30 मई पर टिकी हैं। यह फैसला न केवल अंकिता भंडारी और उनके परिवार के लिए न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, बल्कि यह समाज में इस तरह के महिलाओं के उपर हो रहे अपराधों के खिलाफ एक कड़ा संदेश भी देगा.
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