उत्तराखण्ड के कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी खबर आई है, आज शुक्रवार को प्रमोशन में आरक्षण को खारिज करते हुवे, सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर प्रमोशन का फैसला सुनाया है।सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी को सुनवाई पूरी कर ली थी व निर्णय सुरक्षित रख लिया था। आज निर्णय में general OBC Association की जीत हुई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के ज्ञानचंद वाद में पारित आदेश दिनांक 1-4-2019 एवं पुनर्विचार आदेश दिनांक 15-11-2019 को निरस्त कर दिया गया है।
पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था नहीं होने की लड़ाई लड़ने वाले दीपक जोशी, वीरेन्द्र गुसाई, वी पी नौटियाल को बधाईयों का तांता लग गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब उत्तराखंड में रुके हुए प्रमोशन जल्द की जाने की उम्मीद है।