मेयर को हटाने का मामला , कोटद्वार

कोटद्वार। नगर निगम कोटद्वार की मेयर हेमलता नेगी द्वारा सरकारी भूमि में करे गए अतिक्रमण का मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने नगर निगम मेयर समेत नगर निगम को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।

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  मुजीब नैथानी

आपको बता दें कि कोटद्वार निवासी मुजीब नैथानी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि निगम की मेयर हेमलता नेगी द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से नगर निगम की नजूल भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है, जिसकी पुष्टि एसडीएम कोटद्वार की रिपोर्ट में भी हयी है, इसके बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही, लिहाजा नगर निगम मेयर हेमलता नेगी को पद का दुरुपयोग करने के मामले में पद से हटाया जाए। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने नगर निगम मेयर हेमलता समेत नगर निगम को नोटिस जारी  कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी