हाईकोर्ट ने कहा जांच में तेजी लाओ अन्यथा केस सीबीआई को दे देंगे।
ननैनीताल हाईकोर्ट ने 700 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले के मामले की जांच को बेहद सुस्त तरीक़े से करने पर एसआईटी को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जांच में तेजी लाएं , अन्यथा यह केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कोर्ट ने एसआईटी के हलफ़नामे से असंतुष्ट होकर प्रत्येक बिंदु की जांच रिपोर्ट 30 सितंबर तक और हर दो सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं
चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में 11 जिलों की जाँच कर रहे एसआईटी के अध्यक्ष आईजी संजय गुंज्याल तथा देहरादून व हरिद्वार जिले के अध्यक्ष एसपी मंजूनाथ कोर्ट में पेश हुए। आईजी ने कोर्ट को बताया कि 11 अगस्त को एसआईटी गठित कर दी गईं थी औऱ इसके बाद समाज कल्याण विभाग से इस घोटाले से संबंधित सूचनाएं मांगी गई । जिले में एसपी-एसएसपी के अधीन एसआईटी बना दी गई है। 6 सितंबर को समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी हो चुकी है। वहीं मंजूनाथ ने भी दो जिलों की जांच रिपोर्ट पेश की।
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कोर्ट ने अब तक की जांच पर नाराजगी प्रकट करते हुए अब हर दो सप्ताह में जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड राज्य अंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि समाज कल्याण विभाग में 2003 से अब तक एससी- एसटी स्टूडेंट्स के छात्रवृत्ति के पैसे की जबरदस्त बंदरबांट हुई है ।