रक्षामंत्री सहित 32 राज्यसभा सांसदों ने नहीं दिया अपना सम्पत्ति विवरण    -वर्तमान में 244 सांसदों में से 212 सांसदों ने ही 05 नवम्बर 2018 तक दिया सम्पत्ति वदेहरादून, आज देश में भ्रष्टाचार नियंत्रण व पादर्शिता पर कितने ही बडे़-बड़े दावे किये जा रहे हो लेकिन वास्तविकता में इसके लिये बने कानूनों का माननीय जन प्रतिनिधि ही पालन नहीें कर रहे हैं। यह सूचना अधिकार के अन्तर्गत राज्य सभा सचिवालय द्वारा नदीम उद्दीन को उपलब्ध करायी गयी सूचना से प्रकाश में आया है।
काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने राज्यसभा सचिवालय के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी से राज्यसभा नियमों के अनुसार अपना चल-अचल सम्पत्ति का विवरण देने व न देने वाले सदस्यों की सूचना मांगी। जिसके उत्तर में राज्यसभा सचिवालय के निदेशक एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अरूण शर्मा ने अपने पत्रांक आर एस/2 (487)/2018 आर.टी.आई. दिनांक 19 दिसम्बर 2018 से 05 नवम्बर 2018 तक अपना सम्पत्ति विवरण देने वाले 212 सदस्यों की सूची उपलब्ध करायी है। इसके अतिरिक्त वर्तमान 32 सदस्यों के नाम इस सूची में शामिल नहीं है। श्री नदीम को उपलब्ध सूचना के अनुसार जिन 32 राज्यसभा सदस्यों ने अपना सम्पत्ति दायित्व 05 नवम्बर 2018 तक नहीं दिया है इनमें सर्वाधिक 12 सांसद भाजपा, 4 सांसद कांग्रेस, 3 ए.आई.टी.एस. 2-2 राजद, जेडीयू तथा बीजद, 1-1 सांसद ए.आई.डी.एम. के, एस.डी.एफ. तथा एस,एस,के शामिल है।  श्री नदीम को उपलब्ध सूचना के अनुसार सम्पत्ति विवरण न देने वालांे में श्रीमति निर्मला, सीता रमन केन्द्रीय मंत्री भी शामिल है।     सम्पत्ति विवरण न देने वालों में बिहार से निर्वाचित सर्वाधिक 5 सदस्यों, श्रीमति मिश्रा भारती, प्रो0 मनोज कुमार झा, डा0 महेन्द्र प्रसाद, अखिलेश प्रसाद सिंह, बशिष्ठ नारायण सिंह ने सम्पत्ति विवरण नहीं दिया है। पश्चिमी बंगाल से निर्वाचित 3 सदस्यों अबीर रंजन विश्वास, मौ0 नदीमुल हक, डोला सेन, तथा गुजरात से मघुसूदन मिस्त्री तथा महन्त शम्भु प्रसाद जी टुडिया, तथा उड़ीसा से निर्वाचित प्रताप केसरी देव, सोम्य आर-पटनायक व उ0प्र0 से निर्वाचित डा0 अनिल अग्रवाल तथा सकलदीप राजभर ने सम्पत्ति विवरण 05 नवम्बर 2018 तक नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त झारखंड से निर्वाचित धीरज प्रसाद साहू, कर्नाटक से निर्वाचित श्रीमति निर्मला सीता रमन, मध्यप्रदेश से राजमणि पटेल, महाराष्ट्र से सांसद अनिल देसाई तथा सिक्किम से हिसेे लंचुगपा तथा तमिलनाडु से ए.विजय कुमार ने भी अपना सम्पत्ति विवरण नहीं दिया है। जिन 12 मनोनीत सदस्यों ने अपना सम्पत्ति विवरण नहीं दिया है उनमें सम्भाजी छत्रपति, स्वय दास गुप्ता, श्रीमति रूपा गांगुली, डा0 नरेन्द्र जाघव, एम.सी.मेरीकाॅम, डा0 सोनल मानसिंह, डा0 रघुनाथ महापात्र, राम शकल, राकेश सिन्हा, सुरेश गोपी, डा0 सब्रामनियन स्वामी तथा के.टी.एस.तुलसी शामिल है। श्री नदीम ने बताया कि राज्यसभा सदस्य (सम्पत्ति एवं दायित्व की घोषणा) नियम 2004 की धारा 3 के अनुसार प्रत्येक राज्यसभा सदस्य को अपने शपथ ग्रहण करने से 90 दिन के भीतर अपने अपने पति/पत्नि तथा आश्रित बच्चों की चल-अचल सम्पत्तियों तथा दायित्वों का विवरण चैयरमैन को देने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त इस विवरण में प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के परिवर्तनों की सूचना भी उस वर्ष की 30 जून तक उपलब्ध कराने का प्रावधान है।