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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिया आदेश क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अलग रह रही पत्नी और बेटी को देने होंगे 4 लाख रुपये हर महीने

Byjansamvad bureau

Jul 4, 2025 #प्रसंग में

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अपनी अलग हो चुकी पत्नी हसीन जहां के खिलाफ चल रहे कानूनी विवाद में अपनी अलग हो चुकी पत्नी और बेटी को 4 लाख रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने को कहा है। न्यायमूर्ति अजय कुमार मुखर्जी ने कहा: “…अधीन न्यायालय द्वारा तय अंतरिम मौद्रिक राहत में संशोधन की आवश्यकता है।

 भारतीय क्रिकेट मोहम्मद शमी को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चल रही कानूनी लड़ाई के दौरान अपनी पत्नी और बेटी को भरण-पोषण के रूप में 4 लाख रुपये देने का आदेश दिया। भरण-पोषण की यह राशि पहले से तय 1.30 लाख रुपये से काफी अधिक है, जिसे 2023 में जिला सत्र न्यायालय के आदेश के आधार पर तय किया गया था। जैसे ही यह खबर सार्वजनिक हुई, शमी के प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर उनके प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा कि क्रिकेटर को भरण-पोषण के रूप में इतनी बड़ी राशि का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए था।

जहां ने जिला सत्र अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें क्रिकेटर को 2023 में अपनी पत्नी को 50,000 रुपये और अपनी बेटी को 80,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति अजय कुमार मुखर्जी ने आदेश में कहा, “मेरे विचार से, मुख्य आवेदन के निपटारे तक याचिकाकर्ता संख्या 1 (पत्नी) को 1,50,000 रुपये प्रति माह और उनकी बेटी को 2,50,000 रुपये की राशि देना दोनों याचिकाकर्ताओं की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उचित और तर्कसंगत होगा।”

आदेश में कहा गया है, “हालांकि, याचिकाकर्ता के बच्ची के संबंध में पति/प्रतिवादी संख्या 2 को हमेशा उपरोक्त राशि के अतिरिक्त उसकी शिक्षा और/या अन्य उचित खर्चों में स्वेच्छा से सहायता करने की छूट होगी।” हालांकि न्यायाधीश ने आदेश की व्याख्या करते हुए कहा कि यह राशि शमी की आय, उनकी बेटी के भविष्य और उनकी अलग हो चुकी पत्नी हसीन जहां की जीवनशैली को ध्यान में रखते हुए तय की गई। बार एंड बेंच के अनुसार, पीठ ने कहा, “विपरीत पक्ष/पति की आय, वित्तीय विवरण और आय से यह स्थापित होता है कि वह अधिक राशि का भुगतान करने की स्थिति में है।

हसीन जहां ने भरण-पोषण राशि के रूप में 4 लाख रुपये तय करने के लिए अदालत को धन्यवाद दिया और कहा कि यह राशि उनकी बेटी को एक बेहतर स्कूल में दाखिला दिलाने में मदद करेगी, जो पहले संभव नहीं था। आदेश के बाद जहान ने अखबार से कहा, “पिछले सात सालों में अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए मैंने लगभग सब कुछ खो दिया है।

मैं अपनी बेटी को बेहतर स्कूल में दाखिला नहीं दिला सकी। मैं अदालत की आभारी हूं।” हालांकि, जहान ने मूल रूप से आर्थिक राहत के लिए प्रार्थना की थी, जिसमें खुद के लिए 7 लाख रुपये प्रति माह और अपनी बेटी के लिए अतिरिक्त 3 लाख रुपये की अंतरिम आर्थिक राहत शामिल थी।

याचिकाकर्ता पत्नी जो अविवाहित रही है और बच्चे के साथ स्वतंत्र रूप से रह रही है, वह एक समान भरण-पोषण की हकदार है, जिसका उसने अपनी शादी के दौरान आनंद लिया और जो उसके भविष्य के साथ-साथ बच्चे के भविष्य को भी सुरक्षित करता है।” इसलिए, जबकि यह सच है कि अत्यधिक मौद्रिक राहत देने का सवाल ही नहीं उठता, बहुत कम राशि देना भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है।”

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