अहमदाबाद ,गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने सामान्य वर्ग के गरीबों को केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा और रोजगार में दिए गए 10 फीसद आरक्षण को 14 जनवरी से लागू करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को दस फीसद आरक्षण देने संबंधी विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी इस पर मुहर लगा चुके हैं। इस बिल में शर्तें रखी गईं हैं, जो यह तय करेंगी कि किसे इस आरक्षण का फायदा मिलेगा और किसे नहीं। अगर आप भी इस श्रेणी में आते हैं तो इसका फायदा लेने कि लिए आपको कुछ कागजात तैयार रखने होंगे।
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आरक्षण का फायदा चाहिए तो तैयार रखें ये दस्तावेज
आधार कार्ड: आधार कार्ड भारतीय नागरिक होने की पहचान है। इसे नौकरी में अनिवार्य कर दिया गया है।
पैन कार्ड: वर्तमान में पैन कार्ड भी सभी नौकरी और सेवाओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।
आय प्रमाण-पत्र: आरक्षण आर्थिक आधार पर है इसलिए माता-पिता की आय का प्रमाण-पत्र बनवाना होगा।
जानें, किसे मिलेगा लाभ
-ऐसे परिवार, जिसकी सालाना आय आठ लाख या उससे कम होगी।
-जिनके पास पांच एकड़ या उससे कम कृषि योग्य भूमि है।
-ऐसे परिवार जिनके पास एक हजार वर्ग फीट या उससे कम का फ्लैट है।
-अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में जिनके पास 109 गज का प्लॉट है।
-गैर-अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में 209 या उससे कम का प्लॉट है।
-जो अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते थे।
-ऐसे परिवार, जिसकी सालाना आय आठ लाख या उससे कम होगी।
-जिनके पास पांच एकड़ या उससे कम कृषि योग्य भूमि है।
-ऐसे परिवार जिनके पास एक हजार वर्ग फीट या उससे कम का फ्लैट है।
-अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में जिनके पास 109 गज का प्लॉट है।
-गैर-अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में 209 या उससे कम का प्लॉट है।
-जो अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते थे।