एससी-एसटी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अब एक राज्य के एससी-एसटी दूसरे राज्य में आरक्षण का फायदा नहीं ले सकते हैं। हालांकि केंद्र की नौकरियों में सभी लोगों को तय नियम के मुताबिक सभी लोगों को नौकरियों में आरक्षण मिलता रहेगा।सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि एक राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति को दूसरे राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलने वाले आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की संविधानपीठ ने ल 
साथ ही कोर्ट ने साफ किया है कि दिल्ली में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए SC/ST की पैन इंडिया लिस्ट लागू होगी। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति जनजातियों की सूची में खुद से बदलाव नहीं कर सकती, इसके लिए संसद के मंजूरी की जरूरत होगी। राज्य सरकारें संसद की अनुमति से ही लिस्ट में बदलाव कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था कि क्या एक राज्य का व्यक्ति जो वहां अनुसूचित जाति, जनजाति से ताल्लुक रखता है , दूसरे राज्य में अनुसूचित जाति में मिलने वाले आरक्षण का लाभ ले सकता है या नहीं।