देहरादून, चुक्खुवाला इंद्राकालोनी स्थित मकान के पुस्ते की दीवार के मलबे में दबने से हुई चार लोगों की मौत के मामले में थाना कोतवाली सदर ने प्लाटिंग करने वालों के विरुद्ध किया मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
वीरेंद्र कुमार पुत्र घोस्तु कुमार निवासी इंदिरा कॉलोनी, देहरादून मूल निवासी गांव गुना, पोस्ट ऑफिस बर्नाड, तहसील व थाना त्यूणी जनपद देहरादून द्वारा कोतवाली में आकर एक तहरीर प्रस्तुत की गई, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि जिस मकान में वह किराए पर इंदिरा कॉलोनी में रह रहे थे । उसके पीछे स्थित प्लॉट के स्वामियों द्वारा अपने फायदे के चलते अपनी प्लॉटिंग का एरिया बड़ाने की नीयत से एक बड़ी दीवार (पुस्ता) का निर्माण किया था। वादी के अनुसार (६० फुट लंबी व १५ फुट ऊँचे) उक्त पुस्ते को बनाने में मानकों की घोर अनदेखी की गई थी, जिससे दीवार के नीचे बने हुए सभी मकान खतरे की जद में आ गये थे। उक्त खतरे के संबंध में पूर्व में भी कई बार प्लॉटिंग स्वामियों को अवगत कराया गया था, लेकिन प्लॉटिंग स्वामियों द्वारा अपने फायदे के कारण लोगों की शिकायतों की लगातार अनदेखी की गई, जबकि प्लॉटिंग स्वामियों को यह भलीभांति जानकारी थी कि यह दीवार कभी भी गिर सकती है, जिससे आसपास स्थित मकान क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और इसमें रहने वाले लोगों को जान-माल की हानि हो सकती है।
वादी के अनुसार 15 जुलाई की रात्रि 1:00 बजे अचानक प्लॉटिंग एरिया को बड़ाने की नीयत से बनाया गया पुस्ता गिर गया, जिसकी जद में आकार वादी का मकान दब गया और वहाँ निवास कर रहीं वादी की पत्नी विमला देवी उसकी पुत्री सृष्टि तथा उसके रिश्तेदार समीर की पत्नी किरण व बहन प्रमिला की असमय मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि वादी के पुत्र कृष व समीर गंभीर रूप से घायल हो गए। वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मुकदमा अपराध संख्या 193/20 धारा 304/427 भारतीय दंड संहिता बनाम बंटी अरोड़ा,पवन चौधरी,विनोद माहेश्वरी आदि का अभियोग पंजीकृत किया गया है। जिसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है।

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