नैनीताल, हाईकोर्ट ने सिडकुल ऊधमसिंह नगर में प्रदूषण बढ़ा रही 29 औद्योगिक इकाइयों की जांच के आदेश पारित किए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से टीम बनाकर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
रुद्रपुर ऊधमसिंह नगर निवासी हिमांशु चंदोला ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि ऊधमसिंह नगर के सिडकुल में तमाम फैक्ट्रियों से वायु, जल व अन्य प्रदूषण बढ़ रहा है। याचिका के साथ फोटो संलग्न कर कहा है कि जल प्रदूषण की वजह से हैपेटाइटिस बी रोग हुआ, जिससे तमाम लोगों की मौत हो गई। जहरीला पानी खेतों में जाने से खेती चैपट हो गई, जबकि कल्याणी नदी भी प्रदूषित हो रही है। इधर इस मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से अदालत में जवाब दाखिल कर बताया कि इन कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ ही अलग-अलग 34 दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। शुक्रवार को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव खुद कोर्ट में पेश हुए। उनके जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को याचिका में पक्षकार बनाते हुए टीम गठित कर जांच करने के आदेश पारित किए। याची के अधिवक्ता ललित शर्मा ने कहा कि प्रदूषण की वजह से सिडकुल क्षेत्र में जानलेवा बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं। यह पर्यावरण के साथ ही आमजन के लिए भी बेहद खतरनाक है। लिहाजा प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाया जाना बेहद जरूरी हो गया है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में हुई।