देहरादून, सिविल जज (सी0डि0)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून अब्दुल कय्यूम ने अवगत कराया है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैतीताल के निर्देशानुसार 26 अक्टूबर को देहरादून, विकासनगर, ऋषिकेश व चकराता न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें फौजदारी, लघुवाद, दीवानी वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, परिवार वाद, 138 एनआई एक्ट वाद आदि सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किये जायेंगे। जो पक्षकार अपने वादों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते हैं वह सम्बन्धित न्यायालय में, जहां उसका मुकदमा लम्बित है, में वाद नियत करवा सकते है।