रुद्रपुर, 9 वर्षीय किशोर से कुकर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय में दोष सिद्ध होने के पश्चात न्यायाधीश ने 20 वर्ष की सजा एवं 95 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि गत 13 फरवरी 2017 को बाजपुर निवासी व्यक्ति ने तहरीर दी कि उसके 9 वर्षीय पुत्र को बाजपुर भोला कालोनी निवासी तरनदीप सिंह पुत्र सतनाम सिंह बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। जब पुत्र काफी देर तक घर नहीं लौटा तो पत्नी ने खोजबीन की। इसी दौरान चकरपुर मार्ग पर तरनदीप उसके पुत्र के साथ मौजूद था जो देखते ही भाग गया।
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आरोप है कि मेडिकल के पश्चात तरनदीप के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया और 20 फरवरी को पुलिस ने उसे गिरफ्रतार कर जेल भेज दिया। पास्को न्यायाधीश विजय लक्ष्मी विहान की अदालत में चले मुकदमे में अधिवक्ता विकास गुप्ता ने पांच गवाह पेश किये। दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर आरोपी तरनदीप को दोषी पाया गया और उसे 20 साल का कारावास व 95 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनायी गयी।
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