देहरादून, निकाय चुनाव प्रचार-प्रसार 16 नवंबर की शाम पांच बजे तक ही प्रचार कर सकेंगे। इसके बाद प्रचार-प्रसार पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी और इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। आयोग के आदेश के बाद अब प्रत्याशियों के पास अब मात्र चार दिन का ही समय रह गया है और अब निर्दलीय प्रत्याशी प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ जीत के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है अब प्रचार-प्रसार के लिए मात्र तीन दिन ही शेष बचे है और निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव मैदान में भाग्य आजमा रहे मेयर, पार्षद और पालिका अध्यक्ष वार्ड सदस्यों के प्रत्याशियों को साफ निर्देश दिए है कि 16 नवंबर की शाम पांच बजे तक ही चुनाव प्रचार-प्रसार किया जा सकेगा। इसके बाद किसी तरह की जनसभाएं नहीं हो सकंेगी आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कडी कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में सभी राजनीतिक पार्टीयों के अध्यक्षों और प्रत्याशियों को सूचना दे दी गई है।